दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 7 जून। गाड़ी को विक्रय प्रयोजन के लिए दस्तावेज के साथ चालू हालत में ले जाकर आरोपी शिवाय मोटर्स के प्रोपराइटर संजय पटेल ने उसे स्क्रैप में बेच दिया और उक्त वाहन को विक्रय करने के ढाई वर्ष बाद भी उक्त वाहन का स्क्रैप प्रमाण पत्र एवं चेचिस प्लेट उपलब्ध नहीं कराया। परेशान होकर परिवादी ने न्यायालय में गुहार लगाई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग कुमारी मुस्कान शर्मा के न्यायालय ने परिवादी हितेश डुलानी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर प्रार्थी ने पदमनाभपुर थाना पहुंचकर अपराध दर्ज कराया। पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
पुलिस ने बताया कि हितेश डुलानी सडक़ नंबर एक पांच बिल्डिंग दुर्ग निवासी है। उसने शिवाय मोटर्स के प्रोपराइटर संजय पटेल निवासी दीनदयाल नगर आमा नाका रायपुर में अपने भाई पंकज डुलानी के नाम एवं स्वामित्व के वाहन सीजी 10 बी सी 1345 को को परिवादी के उपरोक्त बताए गए निवास स्थान से क्रय प्रयोजन के लिए मय दस्तावेज चालू हालत में लेकर गया था। परिवादी द्वारा समय-समय पर उक्त वाहन के संबंध में आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा टालमटोल किया जाता रहा। उसके द्वारा कहा जाता था कि अभी वाहन को क्रय करने के लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है जैसे ही वाहन को क्रय करने में कोई ग्राहक मिलता है तो सूचित करेंगे। वाहन विक्रय न होने की स्थिति में आरोपी द्वारा परिवादी के भाई के स्वामित्व एवं आधिपत्य के उपरोक्त वाहन को जुलाई 2023 में स्क्रैप में बेच दिया।
आरोपी द्वारा परिवादी के भाई के उपरोक्त वाहन को विक्रय करने के लगभग ढाई वर्ष पश्चात भी वाहन का स्क्रैप प्रमाण पत्र एवं चेचिस प्लेट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। परिवादी द्वारा लगातार ईमेल के माध्यम से सूचना प्रदान की जा रही थी परंतु आरोपी द्वारा दस्तावेज जल्द उपलब्ध कराने का झूठा आश्वासन देते हुए टालमटोल किया जाता रहा। आरोपी ने वाहन के संबंध में परिवादी या परिवादी के भाई के द्वारा बिना कोई इकरारनामा, सहमति फॉर्म के ही उक्त वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया था। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।


