दुर्ग
दुर्ग, 30 नवंबर। मामूली बात पर अपनी पत्नी से मारपीट करने के बाद हंसिया से प्राण घातक वार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने आरोपी राकेश यादव को धारा 354 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने पैरवी की थी।
25 मई 2024 को शिकायतकर्ता वीरेंद्र कुमार यादव अपने परिवार के साथ अलग-अलग कमरे में आराम कर रहा था। उसका बड़ा भाई आरोपी राकेश यादव निवासी ग्राम जेवरा वार्ड नंबर 2 थाना पुलगांव अपनी पत्नी रुक्मणी यादव के साथ घरेलू सिलेंडर भरवाने की बात को लेकर विवाद करने लगा और गाली गलौज करने लगा। यह सुनकर प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य लोग आकर देखे तो आरोपी गुस्से में आकर अपनी पत्नी रुक्मणी पर हंसिया से वार कर जान से मारने का प्रयास कर रहा था। रुक्मणी द्वारा अपने आप को बचाए जाने से उसके गर्दन एवं पीठ में गंभीर चोटे आई। यदि रुक्मणी झुकती नहीं तो गर्दन पर भी हंसिया लग सकता था जो उसके लिए और घातक हो सकता था।


