दुर्ग

अश्लील हरकत, 20 वर्ष की सजा
19-Nov-2025 9:25 PM
अश्लील हरकत, 20 वर्ष की सजा

दुर्ग, 19 नवंबर। मूक बधिर 14 वर्षीय नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले 35 वर्षीय आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी नवीन कुमार लहरी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
 अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार में पैरवी की थी। 14 वर्षीय मूक बधिर बालक 29 अक्टूबर 2024 की दोपहर को अपने घर से थोड़ी दूर पर बाहर खेलने गया हुआ था। शाम को जब वह वापस आया तो उसकी मां प्रार्थिया ने देखा कि उसका बेटा दोनों पैर फैला कर चल रहा है और उसे चलने में तकलीफ हो रही है। जब मां ने अपने बेटे से इशारे से पूछताछ की तब बेटे ने बताया कि एक लडक़े ने मैदान के पास पानी टंकी के किनारे उसे ले जाकर उसके साथ गलत हरकत किया है। इसके बाद प्रार्थिया ने अपने देवर को तुरंत बुलाया। उसके देवर ने इशारे से पूछताछ की, तब बालक ने इशारे से बताया कि प्रार्थिया के  पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है। इस पर प्रार्थिया के देवर ने मोबाइल पर आरोपी की फोटो दिखाई तो पीडि़त बालक तुरंत उसे पहचान कर बताया कि उसने ही उसके साथ गलत हरकत की है। प्रार्थिया ने सुपेला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।


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