दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 9 अक्टूबर। ड्यूटी से घर लौट रहे प्रार्थी के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश पीएस मरकाम की कोर्ट ने आरोपी आकाश कोहली को धारा 394, 34 संशोधित धारा 309 (4), 3 (5) के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 2000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश कुमार यादव ने पैरवी की थी। 5 अगस्त 2020 को रात लगभग 2.45 बजे प्रार्थी तरुण कुमार जोशी जीई रोड व्यवहार न्यायालय भिलाई के सामने से ड्यूटी करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहा था। इस दौरान आरोपी आकाश कोहली एवं उसका एक अन्य साथी शेख शाहिद दोनों निवासी प्रगति नगर चरोदा ने उसे रास्ते में रोक लिया और तरुण कुमार जोशी के पास रखा हुआ, उसका 14400 कीमत का नोकिया कंपनी का मोबाइल लूट लिया था। कोर्ट मे आरोपी आकाश कोहली को सजा सुनाई गई है। वहीं साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए शेख शाहिद उर्फ मोनू को दोष मुक्त किया गया है।


