दुर्ग
दुर्ग, 28 सितंबर। शेयर को अपने नाम कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी विमल कुमार शाह को कोर्ट ने सजा दी है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजली सिंह की कोर्ट ने आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। परिवादी प्रणव कुमार गांगुली ने वर्ष 2019 में तत्कालीन आईजी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने शिकायत दर्ज करते हुए बताया था कि 1980 में एशियन पेंट्स इंडिया लिमिटेड के 50 शेयर को उसने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदे थे। वह सेकंड शेयर होल्डर था। समय बीतने के साथ उसके शेयर बढक़र 5870 हो गए थे।
शेयर की कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख 87 हजार 870 रुपए हो गई थी। परिवादी पहले कानपुर में रहता था इसके बाद वह अपनी बेटी के साथ नेहरू नगर भिलाई आ गया था। इसी दौरान उसके शेयर गुम हो गए थे। कुछ दिनों बाद उसे एशियन पेंट्स कंपनी की ओर से जानकारी मिली कि 5370 शेयर जबलपुर के मानसरोवर कॉलोनी निवासी विमल कुमार शाह को बेचा गया है जबकि उसने या उसकी पत्नी ने शेयर बांड बेचने के कोई पेपर साइन नहीं किए थे। 8 जून 2020 को सुपेला थाना में अपराध दर्ज किया गया था। जांच में पुलिस ने आरोपी विमल कुमार शाह निवासी मानसरोवर कॉलोनी जयपुर राजस्थान को दोषी पाया था।


