दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 27 सितंबर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत सडक़ किनारे एवं फुटपाथ पर छोटे व्यवसाय चलाने वाले स्ट्रीट फूड वेंडरों को दुकान संचालन हेतु जानकारी दिए जाने आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा निर्देशित किया गया है।
जिसके तहत राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन एवं शिक्षा एवं कल्याण समिति से तपस बनर्जी द्वारा जानकारी दी गई। स्ट्रीट फूड वेंडर को दुकान संचालित करते समय किस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे ग्राहक दुकान में खाद्य सामग्री खरीदने व खाने आए। दुकान खोलने से पहले आस-पास की साफ-सफाई व्यवस्था को ध्यान देने पर जोर दिया गया है। पीने का पानी साफ-सुथरा एवं ढककर रखें, हाथ पोछने का कपड़ा साफ रखें, किसी प्रकार का गुटखा/पान न खाए।
दुकान से दूरी बनाकर कचरा फेंकने के लिए अलग से डस्टबिन रखें। प्लास्टिक की थैली के जगह कपड़े एवं कागज से बने थैले का उपयोग करें। साथ ही जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उन्हे लाईसेंस बनाने के लिए किन दस्तावेजो की आवश्यकता होती है, उसकी भी पूरी जानकारी प्रदान की गई। दुकान संचालित करते समय स्वच्छता का पूर्णता ध्यान देना है जिससे खाद्य सामग्रियों एवं उपयोगकर्ता पर प्रतिकूल अक्षर न पड़े ।
प्रशिक्षण के दौरान मिशन मैनेजर नलिनी तनेजा, समस्त सामुदायिक संगठिकाएं एवं पथविक्रेता उपस्थित रहे।


