दुर्ग

चेक अनादरित, आरोपी को 10 लाख देने का आदेश
23-Sep-2025 11:03 PM
चेक अनादरित, आरोपी को 10 लाख देने का आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 23 सितंबर।
निजी आवश्यकता के लिए आरोपी द्वारा ली गई रकम परिवादी को वापस लौटाने के उद्देश्य से दिया गया चेक बैंक में जमा करने पर अनादरित हो गया। परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था जिसमें न्यायालय ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया है।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत पाराशर की कोर्ट ने आरोपी एस नागेंद्र राव को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत 1 वर्ष साधारण कारावास तथा 10 लाख रुपए प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त एस नागेंद्र राव निर्धारित समय सीमा में जुर्माना जमा करने में असफल रहता है तो उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। परिवादी की ओर से अधिवक्ता  संगीता सिंह एवं जितेंद्र सिंह ने पैरवी की थी।
अधिवक्ता संगीता सिंह ने बताया कि सडक़ 16 सेक्टर 7 भिलाई निवासी आरोपी एस नागेंद्र राव का अपने ही घर के पास रहने वाले विनोद चौबे एवं सरोज चौबे के घर आना जाना था और उनके आपस में अच्छे संबंध थे। निजी आवश्यकता होने पर एस नागेंद्र राव ने विनोद एवं सरोज से रकम की मांग की। इस पर सरोज चौबे ने किस्तों में 6,90,000 रुपए उधार स्वरूप दिए थे। आरोपी ने वादा किया था कि वह जल्द ही रकम वापस कर देगा। जब आरोपी से रकम की मांग की गई तब उसने परिवादी को जून 2021 में चेक दिया था।
परिवादी ने जब यूको बैंक शाखा सिविक सेंटर भिलाई में 16 जून 2021 को चेक जमा किया तब आरोपी के खाता में रकम न होने के कारण चेक अनादरित हो गया था।


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