दुर्ग

चेक अनादरित, 2 करोड़ प्रतिकर राशि देने का आदेश
21-Sep-2025 9:30 PM
चेक अनादरित, 2 करोड़ प्रतिकर राशि देने का आदेश

अभियुक्त को कोर्ट ने एक वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 21 सितंबर।
परिवादी की कंपनी ने व्यापार में विश्वास करते हुए अभियुक्त की कंपनी को 604 टन माल स्पंज आयरन से इनगोट में कन्वर्सन करने दिया। वहीं कन्वर्सन करने के लिये अलग से लाखों रुपए भी दिए।
परिवादी का आरोपी पर 1,65,06,809 रुपए कुल माल की कीमत व कन्वर्सन के लिए ली गई राशि के मद में लेना निकलने पर जब परिवादी ने अपनी रकम वापस मांगी, तब आरोपी द्वारा 25-25 लाख के दिए गए पांच चेक अनादरित हो गए। परिवादी नितिन रल्हन निवासी सूर्य विहार कॉलोनी जुनवानी भिलाई ने अपने अधिवक्ता विनोद दुबे एवं अनुराग ठाकर के माध्यम से परिवाद दायर किया था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग अंजलि सिंह ने आरोपी मेसर्स मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रियल एरिया के संचालक फनिन्द्र कुमार ठाकुर निवासी नेहरू नगर भिलाई को परक्राम्य लिखत अधिनियम अधिनियम की धारा 138 के तहत 1 वर्ष साधारण कारावास तथा धारा 357(3) के तहत 2 करोड रुपए प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता अनुराग ठाकर ने बताया कि नितिन रल्हन एवं अभियुक्त फनिन्द्र कुमार ठाकुर के मध्य लोहे का व्यापार था। अभियुक्त की कंपनी को कच्चे माल स्पंज आयरन  से इनगोट में कन्वर्सन किया जाता था। परिवादी ने माल व पैसा दोनों अभियुक्त को दिया था। जब रकम व माल अधिक हो जाने पर परिवादी ने अपनी रकम की मांग की, तब अभियुक्त ने 25- 25 लाख रुपए के 5 चेक परिवादी को दिए थे। परिवादी ने जब एक्सिस बैंक शाखा भिलाई में चेक को जमा किया तो खाता में रकम न होने के कारण चेक अनादरित हो गया था।


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