दुर्ग

चेक बाउंस,आरोपी को तीन माह कैद
19-Sep-2025 9:01 PM
चेक बाउंस,आरोपी को तीन माह कैद

प्रतिकर की राशि 1 लाख 39 हजार भी देने का आदेश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 19 सितंबर। अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए आरोपी ने रकम तो ले ली लेकिन जब वापसी के रूप में रकम के बदले परिवादी को भारतीय स्टेट बैंक का चेक दिया जो कि खाता में पर्याप्त रकम न होने के कारण अनादरित हो गया।
परिवादी ने अपने अधिवक्ता नीरज गुप्ता के माध्यम से कोर्ट में परिवाद पेश किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग भगवान दास पनिका की कोर्ट ने आरोपी संतोष कुमार लामा को धारा 138 परक्राम्य  लिखत अधिनियम के तहत 3 माह सश्रम कारावास तथा धारा 357 के तहत 1,39,000 रुपए प्रतिकर की राशि प्रदान करने का आदेश दिया है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने पैरवी की थी।
परिवादी  रीता साहू पति गोविंद चंद्र साहू निवासी वृंदा नगर वार्ड 17 कैंप एक के घर के पास ही आरोपी संतोष कुमार लामा निवासी मदर टेरेसा नंबर वार्ड 21 का निवास है। दोनों परिवार के बीच जान पहचान है और आना-जाना है। आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर घरेलू आवश्यकता बताते हुए जनवरी 2020 में डेढ़ लाख रुपए मांगा और उसे जल्द ही लौटा देने का आश्वासन दिया।
आरोपी की पत्नी पर विश्वास कर रीता साहू ने अपने पति से सहमति लेकर एवं उसे जानकारी देते हुए जनवरी 2020 में नगद 80,000 रुपए, 3 फरवरी को 25,000 रुपए एवं घर में रखी कुछ रकम सहित कुल 1,10,000 रुपए आरोपी को उसके घर पहुंचा कर दिए।  आरोपी ने 18 माह में रकम वापस कर देने का आश्वासन दिया था। जून 2021 में जब परिवादी ने पैसा वापस मांगा तब आरोपी ने कहा कि लॉक डाउन है वह बाद में रकम दे देगा। बाद में आरोपी ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा पावर हाउस का 1,10,000 रुपए रकम भरा चेक दिया। जब परिवादी ने अपने बैंक के खाते में चेक को जमा किया तो खाता मे पर्याप्त रकम न होने के कारण चेक अनादरित हो गया था।


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