दुर्ग

दुर्ग, 26 अगस्त। दोस्त को घर में बुलाकर धारदार गैती से उसकी हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश पी एस मरकाम की कोर्ट ने आरोपी राहुल चौबे उफऱ् नितिन को धारा 302 भारतीय दंड संहिता संशोधित धारा 103 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार यादव ने पैरवी की थी। 25 मई 2021 को प्रार्थी उत्पल टांक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी राहुल चौबे निवासी सडक़ 21 शांति नगर भिलाई ने उसे दोपहर में फोन कर घर पर बुलाया। दोपहर को जब प्रार्थी उसके घर पर पहुंचा तो देखा कि राहुल बहुत घबराया हुआ है। आरोपी ने गेट का ताला खोलकर उसे घर के अंदर लेकर गया। जब प्रार्थी उत्पल घर के अंदर पहुंचा तो देखा शब्बीर अहमद रक्त रंजित हालत मे बेहोश पड़ा हुआ है। राहुल ने शब्बीर पर गैती से वार कर दिया था। नुकीला हिस्सा उसके सिर के अंदर फंसा हुआ था।
राहुल शब्बीर अहमद को मारने के बाद घर के भीतर बैठा हुआ था। इस पर प्रार्थी ने वैशाली नगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।