दुर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 23 अगस्त। खाली पड़ी जमीन पर शराब भट्ठी खुला देने एवं जमीन का किराया प्रतिमाह 1,82,000 रुपए मिलने का झांसा देकर आरोपियों ने कुल 7 लाख 28 हजार रुपए की धोखाधड़ी की प्रार्थी की शिकायत के बाद पुरानी भिलाई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 3 (5), 318 (4), 319 (2), 351 (2) के तहत अपराध दर्ज किया है।
इस मामले में आरोपी फरीद अहमद निवासी चरोदा बस्ती थाना पुरानी भिलाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी परसराम साहू भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर्ड कर्मचारी है। उसकी ग्राम रिंगनी में पैतृक जमीन है। भिलाई तीन चरोदा निवासी भवानी शंकर तिवारी से उसका परिचय वर्ष 2023 में गांव में हुआ था। वह प्रार्थी के लडक़े श्रीकांत साहू के साथ मिलने घर आया हुआ था। उसने प्रार्थी के लडक़े से कहा कि आबकारी विभाग में उसका परिचय है और वह अधिकारियों से सिफारिश करके शराब भट्टी खुला देगा इससे आपको हजारों रुपए महीने का किराया आते रहेगा। यह बात प्रार्थी के बेटे श्रीकांत ने प्रार्थी को बताई इस पर प्रार्थी ने सोचा कि जमीन खाली पड़ी है घर का खर्चा मेंटेन होता रहेगा। कुछ दिन बाद जब उसका लडक़ा श्रीकांत घर पर नहीं था तब फरीद और संजय त्रिपाठी घर पर आए और उसे कहा कि 1,82,000 प्रतिमाह का किराया मिलेगा।
उन लोगों ने पिता और पुत्र को झांसे में लेकर भवानी शंकर के दोस्त फरीद की पत्नी नीलोफर के खाते में 20000 रुपए तथा एक अन्य खाते में 15000 रुपये डलवा लिए थे। इसके बाद एक्सिस बैंक खाता में 1,62,000 रुपए किस्तों में ले लिए, वहीं 1,67,000 रुपए नगद भवानी शंकर तिवारी को भी दिए थे। प्रार्थी ने कुल 3,64,000 रुपए भवानी शंकर तिवारी को दिया था। इसके कुछ दिन बाद ही फरीद अपने साथी संजय त्रिपाठी नामक व्यक्ति के साथ आया था। फरीद और भवानी शंकर तिवारी ने उसे आबकारी अधिकारी होना बताया। इसके बाद से लेकर अब तक भट्ठी खुलवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। आरोपियों ने अलग-अलग किस्तों में 7 लाख 28 हजार रुपए की धोखाधड़ी की थी।