दन्तेवाड़ा

बाल विवाह मुक्त अभियान में दें सहयोग
16-Apr-2026 4:16 PM
बाल विवाह मुक्त अभियान में दें सहयोग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 16 अप्रैल। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत प्रशासन द्वारा विशेष सघन अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण समिति देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयंत नाहटा के मार्गदर्शन में वर्ष 2028-29 तक दंतेवाड़ा को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रशासन ने बताया कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक बुराई है, बल्कि कानूनन अपराध भी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार लडक़ों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में विवाह करना या करवाना दंडनीय अपराध है। आगामी 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर संबंधित परिवार को समझाइश देकर इसे रोकने की कार्रवाई की जाएगी।

 श्री ध्रुव ने जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकाय एवं पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे बाल विवाह रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाएं। बाल विवाह की सूचना ग्राम स्तर पर सरपंच, पंचायत सचिव, शिक्षक, कोटवार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या संबंधित अधिकारियों को तत्काल दी जा सकती है। इसके अलावा, नागरिक टोल फ्री नंबर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 तथा पुलिस हेल्पलाइन 112 पर भी सूचना दे सकते हैं।


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