दुर्ग

महिला से मारपीट, चार आरोपियों को मिली सजा
27-Apr-2025 4:06 PM
महिला से मारपीट, चार आरोपियों को मिली सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 27 अप्रैल।
चार आरोपियों ने मिलकर प्रार्थिया के साथ मारपीट किए जाने वाले एक मामले में न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई है। षस्टम अपर सत्र न्यायाधीश श्यामवती मरावी की कोर्ट ने आरोपी गोपाल मिश्रा को धारा 307 के तहत 10 साल सश्रम कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अन्य आरोपी मंगला मिश्रा, कृपा शंकर मिश्रा और पूजा उफऱ्  गुरप्रीत कौर को धारा 323 के तहत एक माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार चंदेल ने पैरवी की थी। 

आजाद मोहल्ला कैंप 1 निवासी रजविंदर कौर ने वैशालीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि  5 अगस्त 2021 की शाम को वह अपने घर के सामने गली में बैठी थी और उसकी बेटी गुरप्रीत कौर घर के सामने खड़ी थी। इसी दौरान आरोपी गोपाल मिश्रा तेज रफ्तार मोटर साइकिल चलाते हुए आया और उसकी बेटी गुरप्रीत कौर को मोटर साइकिल की चपेट में ले लिया। प्रार्थिया द्वारा इसका विरोध किए जाने पर आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज किया। आरोपी गोपाल मिश्रा हाथ मुक्के से मारपीट करने लगा। झगड़ा देखकर आरोपी गोपाल मिश्रा की मां मंगला देवी, पिता कृपाशंकर मिश्रा,भाई किशन एवं उसके परिचित धरम सिंह व पूजा सभी आकर एक राय होकर डंडा, लाठी और फावड़े से प्रार्थिया से मारपीट करने लगे थे। इससे रजविंदर कौर  के सिर, हाथ आदि में चोट लगी थी। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323/34, 307/34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया था।
 

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