दुर्ग

करदाता मार्च के बाद संपत्तिकर जमा किया तो देना पड़ेगा 15 फीसदी ब्याज,एक हज़ार जुर्माना
12-Mar-2025 3:22 PM
करदाता मार्च के बाद संपत्तिकर जमा किया तो देना पड़ेगा 15 फीसदी ब्याज,एक हज़ार जुर्माना

संपत्ति कर जमा करने के निगम राजस्व टैक्स काउंटर में लोगों की भीड़

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 12 मार्च। वित्तीय वर्ष 2024-25 के कर लक्ष्य को पूरा करने निगम ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने टैक्स वसूलने वाली राजस्व विभाग टीम को हर हाल में लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए कहा गया है। इधर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील कर दी है कि 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करने वालों को 15 प्रतिशत ब्याज व एक हजार रुपये अधिभार देना होगा। हालांकि इस बार संपत्ति कर जमा करने के लिए राजस्व टैक्स काउंटर में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। निगम प्रशासन द्वारा संपत्ति कर जमा करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। छुट्टी के दिन भी लोग संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। मात्र होली के दिन अवकाश रहेगा।

नगर पालिक निगम द्वारा 31 मार्च के पहले संपत्तिकर जमा करने पर मिल रही है। छूट टैक्स वसूलने के लक्ष्य को पूरा करने में निगम राजस्व अधिकारी आरके बोरकर, सहायक राजस्व अधिकारी शुभम गोइर सहित राजस्व अमला ने पूरी ताकत झोंक दी है। नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने इसके लिए विशेष व्यवस्था करवाई है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी परेशानी के संपत्ति कर जमा कर सकते है। आयुक्त ने कहा है कि जलकर, संपत्ति कर, भूभटक सही समय पर जमा करने पर अधिभार नहीं लगेगा। 31 मार्च के बाद देना पड़ेगा 15 फीसदी तक अधिभार वित्तीय वर्ष 2024-25 का टैक्स जमा करने के लिए केवल 20 दिन ही शेष रह गए हैं। 31 मार्च की अंतिम तिथि तक टैक्स जमा करने में अधिभार नहीं लगेगा। इसके बाद से 15 प्रतिशत व एक हजार रुपये अतिरिक्त अधिकार लगेगा।

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