‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 13 फरवरी। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत हेतु मतदान 17, 20 एवं 23 फरवरी को होना निर्धारित है।
17 फरवरी को अम्बिकापुर, लखनपुर व उदयपुर में है। इस हेतु 15 फरवरी को संध्या 3 बजे से 17 फरवरी तक मतगणना समाप्ति तक बंद रहेगी। वहीं 20 फरवरी को सीतापुर, मैंनपाट में 18 फरवरी को संध्या 3 बजे से 20 फरवरी मतगणना समाप्ति तक बंद रहेगी। इसी प्रकार 23 फरवरी को लुंड्रा, बतौली में 21 फरवरी को संध्या 3बजे से 23 फरवरी मतगणना समाप्ति तक बंद रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के दौरान निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकाने एफ.एल. 1 (घघ), आबकारी केन्द्रों को बंद रखे जाने हेतु कलेक्टर विलास भोसकर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुष्क अवधि/शुष्क दिवस घोषित किया है।