‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 8 फरवरी। मादक पदार्थ गांजा के तस्करी के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने तीन आरोपियों सुपेला भिलाई निवासी मुकेश साहू 32 वर्ष, संपत्त साग 35 वर्ष, नंदकिशोर साहू 34 वर्ष को 10-10 वर्ष के समश्र कारावास की सजा सुनाई साथ ही सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा। इस प्रकरण का दिलचस्प पहलु यह है कि आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए एक इनोवा वाहन को पायलिटिंग के लिए रखा था।
अभियोजन के अनुसार 1 मार्च 24 को कोमाखान थाना के सहा. उपनिरीक्षण अपने स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग पर सुअरमाल की ओर रवाना हुए थे. उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक सिल्वर रंग की स्वीफ्ट डिजायर कार सीजी 07 एएन 1095 में दो व्यक्ति तथा एक सिल्वर रंग की कार क्रमांक सीजी 04 एचडी 5812 में दो व्यक्ति मादक पदार्थ गांजा लेकर ओडिशा राज्य से बागबाहरा की ओर आ रहे है।
सूचना पर नाकाबंदी किया गया। मुखबिर के बताए अनुसार कुछ देर में दोनों वाहन पहुंची। स्वीफ्ट डिजायर कार में दो व्यक्ति मुकेश साहू और सम्पत सागर बैठे हुए थे। इनोवा कार में नंदकिशोर था। इन आरोपियों को अवैध मादक पदार्थ गांजा रखने के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपियों ने बताया कि कार में गांजा है और इनोवा को पायलेटिंग के लिए रखने की बात कही। पुलिस द्वारा तलाशी ली गई तो इनोवा में कुछ नहीं मिला लेकिन डिजायर की डिक्की में 60 किलो गांजा खाखी के पैकेट में लिपटा मिला। आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामला कोर्ट को सौंपा गया था।