‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 जनवरी। पीडि़ता का तीन साल तक दैहिक शोषण करने एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई की। आरोपी को धारा 376(2) (द), 506(इ) भादवि के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया ने सुकुलदैहान पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थिया एक समूह में काम करती है और समूह के काम से उनका राजनांदगांव आना-जाना होता है। प्रार्थिया का उनकी सहेली के जरिये आरोपी से जान-पहचान हुआ था। उसी समय एक-दूसरे से नंबर आदान-प्रदान कर बातचीत मोबाइल से होता था। बीते 30 अप्रैल 2021 को प्रार्थिया समूह के काम से राजनांदगांव आई थी। उसी दौरान आरोपी द्वारा पीडि़ता को जबर्दस्ती अपने कार में बिठाकर अपने फैक्ट्री में ले जाकर जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाया और पीडि़ता द्वारा मना करने पर जान से मारने की धमकी दिया और 26 मई 24 तक पीडि़ता को धमकी देकर उनका शरीरिक शोषण करता रहा। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 19/25 धारा 376(2)(द), 506(इ) भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। रिपोर्ट दिनांक से आरोपी सकुनत से फरार था। चौकी प्रभारी निरीक्षक मनीष धुर्वे के नेतृत्व में प्रकरण की गंभीरता को देखते तत्काल चौकी एवं साइबर सेल की तकनीकी टीम गठित कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था। आरोपी राणा प्रवीण गजभिये (42) को 19 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जो न्यायालय के आदेश से जिला जेल राजनांदगांव भेजा गया।