‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 13 जनवरी। डीजे संचालन के पैसों की बात पर हुए विवाद को लेकर हत्या करने की नियत से गले में चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू और वाहन को जब्त कर लिया। आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी मारपीट, आबकारी एक्ट का मामला दर्ज है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी अशोक मंडल प्राथीै से वर्ष 2023 में डीजे संचालन के पैसों की बात पर वाद-विवाद हुआ था। डीजे संचालन के पैसों का विवाद की रंजिश बना हुआ था। 11 जनवरी को गठुला नाला के आगे मेन रोड में प्रार्थी अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था कि लगभग 5.30 बजे आरोपी अशोक मंडल अपनी मोटर साइकिल में बोरी तरफ से आया और गाली-गलौज करते जान से मारने की नियत से प्रार्थी के दाहिने गले में अपने पास रखे धारदार वस्तुत से वार कर घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। रिपोर्ट पर धारा 296, 109 (1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते दूरभाष के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया। चौकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी के लिए ग्राम बोरी रवाना किया गया। पतासाजी कर मुखबिर की सूचना पर आरोपी को एक निजी स्कूल के पीछे खेत में छिपे होने की प्राप्त होने पर तत्काल दबिश देकर आरोपी अशोक मंडल (22 को निजी स्कूल के पीछे खेत में घेराबंदी कर पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया। आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त स्कूटी व एक नग चाकू को जब्त कराया गया। आरोपी द्वारा अवैध रूप से प्रतिबंधित लंबाई से अधिक धादार चाकू रखना पाया गया। जिससे प्रकरण में धारा 25 आम्र्स एक्ट जोड़ी गई। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया। आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी मारपीट, आबकारी अधिनियम का मामला दर्ज है।