कोरबा, 1 दिसंबर। नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर भगाने और रेप करने वाले आरोपी अमन प्रकाश कुर्रे को कटघोरा की विशेष न्यायालय (एफटीएससी, पॉक्सो) ने दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 3,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर 5 महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया।
विशेष न्यायाधीश श्रद्धा शुक्ला शर्मा ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराध समाज में गहरी चोट पहुंचाते हैं और इन्हें रोकने के लिए कड़ी सजा आवश्यक है। यह सजा न केवल पीडि़ता के साथ न्याय है, बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
थाना बांकीमोगरा क्षेत्र के नागिनभाठा निवासी आरोपी ने नाबालिग छात्रा को स्कूल से बहला-फुसलाकर भगाया और दुष्कर्म किया। लडक़ी के अचानक गायब होने की सूचना पर परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 363, 366, 376 (2)(एन) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मामले की पैरवी शोधन राम देवांगन ने की।