बिलासपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवंबर। रतनपुर क्षेत्र के गाँवों में खेतों में हाईटेंशन तारों के कारण करंट आने की समस्या पर हाईकोर्ट ने स्व-संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को हुई सुनवाई में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और विद्युत कंपनी ने विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांग लिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 जनवरी को निर्धारित की है।
हाईटेंशन तारों के कारण कई गांवों में ग्रामीण और मवेशी करंट का शिकार हो रहे हैं। भयभीत ग्रामीणों ने हजारों एकड़ भूमि पर खेती करना बंद कर दिया है। इस समस्या से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है।
गत माह चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और संबंधित विद्युत कंपनी को प्रभावित क्षेत्रों में इंजीनियरों की टीम भेजकर जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट शपथपत्र के साथ पेश करने को कहा था।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि पावर ग्रिड को केवल लाइसेंस प्रदान किया गया है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केवल लाइसेंस देकर जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हुआ जा सकता।
मंगलवार को हुई सुनवाई में पावर ग्रिड की ओर से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 17 जनवरी को तय की गई।