बलौदा बाजार

खबर का असर: 12 अवैध विकासकर्ताओं को नोटिस कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
07-Nov-2024 8:04 PM
खबर का असर: 12 अवैध विकासकर्ताओं को नोटिस कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 7 नवंबर। जिला कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर बलौदाबाजार जिले में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की शुरुआत की गई है। अवैध भूमि विकास एवं प्लाटिंग के मामलों में कलेक्टर के आदेश पर भाटापारा, बलौदाबाजार, हथबंध और खपराडीह क्षेत्रों में 12 अवैध विकासकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 36/37 के तहत की जा रही है, जिसमें अवैध रूप से भूमि का विकास एवं निर्माण कार्य करने वालों को समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन की सख्ती

पिछले दिनों अवैध प्लाटिंग और निर्माण के मुद्दों को लेकर ‘छत्तीसगढ़’  में प्राथमिकता से खबर लगाई गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप बलौदाबाजार जिला प्रशासन हरकत में आया और जांच के आदेश दिए गए।

भाटापारा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के मामले सबसे अधिक सामने आए हैं। इनमें ग्राम पटपर से रोशन लाल पिता मंधनदास, सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एवं डेवलपर्स के  दिनेश पुंशी, ग्राम धौराभाठा से शशि पति श्याम बिहारी अग्रवाल, राहुल सचदेव और दिनेश पुंशी के नाम शामिल हैं। इन सभी के पास विभिन्न खसरा नंबर्स में भूमि है, जिन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। पेंडारी से राधेश्याम आर्य  पर भी आरोप है कि उनके पास अवैध रूप से भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा था।

 अवरेठी से नरेन्द्र कुमार भोजवानी पिता ईश्वर दास भोजवानी द्वारा अवैध भूमि विकास का मामला सामने आया है।

बलौदाबाजार से के.के. कंस्ट्रशन भागीदार नितेश शर्मा का नाम भी शामिल है, जिनके पास कई खसरों पर अवैध प्लाटिंग का मामला दर्ज किया गया है।

 परसा भदेर से दुर्गा बाई अग्रवाल द्वारा भी अवैध रूप से भूमि विकास का मामला सामने आया है।  हथबंद निवेश क्षेत्र के रिंगनी एवं केसदा ग्रामों में भी अवैध निर्माण की शिकायतें मिली थीं। यहां एपीएल अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवैध निर्माण किया गया था।  खपराडीह क्षेत्र में सीमेंट इकाई के प्रमुख द्वारा अवैध साइलो, आवासीय कॉलोनी, एवं अन्य निर्माण करने का मामला सामने आया है।

आवेदन में जवाब मांगा गया

नगर तथा ग्राम निवेश सहायक संचालक बी.एल. बांधे ने बताया कि सभी 12 अवैध विकासकर्ताओं को नोटिस जारी कर समय-सीमा में जवाब मांगा गया है। यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है या जवाब न मिलने की स्थिति में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का सख्त संदेश

कलेक्टर दीपक सोनी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन अवैध प्लाटिंग और निर्माण के मामलों में किसी भी प्रकार की ढील नहीं देगा। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक सख्त संदेश है जो नियमों को ताक पर रखकर अनाधिकृत निर्माण और प्लाटिंग करते हैं। यदि समय-सीमा में जवाब नहीं मिला या जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित भूमि पर सीधे तौर पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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