बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 19 अप्रैल। गिधौरी थाना द्वारा छै आरोपियों के विरुद्ध पेश हत्या के प्रयास के मामले को आरोप प्रमाणित होना नहीं मानते हुए न्यायालय ने सभी आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खपरीडीह थाना गिधौरी में रेत ढुलाई की शिकायत खनिज विभाग में करने को लेकर हुए विवाद के चलते ग्राम खपरीडीह के आरोपीगण गयाराम पटेल, केवल केवट, दिलहरण कश्यप, यशवंत पटेल, दिग्विजय वैष्णो एवं आनंद राम पटेल द्वारा प्रार्थी पालेश्वर साहू ग्राम कुम्हारी को खपरीडीह के बीच चौक में रोक कर जानलेवा हमला करते हुए लाठी, रॉड और बेल्ट से मारपीट करने के शिकायत पर गिधौरी पुलिस द्वारा धारा 127(2) 286 115 (2) 351 (3) 191 (1) 192 (2) 192 (3) एवं 109 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान पेश किया गया था।
प्रकरण क्रमांक 104/2025 के विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा आरोपीगण के वकील के दलीलों से सहमत होते हुए अभियोजन द्वारा घटना को प्रमाणित करने में असफल होने से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार द्वारा सभी 6 आरोपियों को उक्त सभी धाराओं के अपराध से बरी कर दिया गया हैं। सभी आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चन्द्र श्रीवास्तव ने पैरवी किया है।


