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नई दिल्ली, 15 दिसंबर | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक लोन डिफॉल्ट मामले में हीरक बायोटेक लिमिटेड और इसके निदेशकों प्रतीक आर. शाह और निकेता बलदेवभाई दवे के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। ईडी ने अहमदाबाद की अदालत में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप पत्र दायर किया।
एजेंसी ने कहा कि प्लेटिनम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हीरक बायोटेक लिमिटेड और उसके निदेशक अहमदाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एपीसीबीएल) से लिए गए बैंक ऋण के साथ धोखाधड़ी करने की फिराक में थे।
8 दिसंबर को ईडी ने हीरक बायोटेक लिमिटेड के नाम पर अहमदाबाद में स्थित 10.07 करोड़ रुपये के 16 प्लॉट को जब्त किया था।
इंडी ने सीआईडी क्राइम की ओर से दाखिल आरोपपत्र के आधार पर एक मामला दर्ज किया था। आरोपपत्र में खुलासा किया गया है कि शाह ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके बैंक से एफडी के एवज में ऋण / ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया और बिना किसी रिजोल्यूशन के ओवरड्राफ्ट सीमा भी बढ़ा दी और बिना किसी सुरक्षा के ओवरड्राफ्ट सीमा से आगे निकल गए।
इस तरीके से, आरोपी ने एपीसीबीएल द्वारा स्वीकृत ऋण को डिफॉल्ट कर दिया, जिससे बैंक को 25.25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। (आईएएनएस)


