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छोटी सी तकनीकी चूक भी बड़ी पेनाल्टी या टैक्स लायबिलिटी हो सकती है-सीए सोमानी
10-May-2026 2:38 PM
छोटी सी तकनीकी चूक भी बड़ी पेनाल्टी या टैक्स लायबिलिटी हो सकती है-सीए सोमानी

आयकर अधिनियम 2025 में बदलावों पर चेंबर कार्यशाला

रायपुर, 10 मई। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेशाध्यक्ष सतीश थौरानी ने बताया कि नवीन आयकर अधिनियम 2025 - प्रमुख प्रावधान एवं महत्वपूर्ण बदलाव विषय पर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया।

श्री थौरानी ने बताया कि मुख्य वक्ता अजमेर से पधारे सुप्रसिद्ध टैक्स एक्सपर्ट एवं आईसीएआई के पूर्व क्षेत्रीय परिषद सदस्य सी.ए. अंकित सोमानी रहे, जिन्होंने व्यापारियों एवं प्रोफेशनल्स को नए कानून की बारीकियों और भविष्य की चुनौतियों के प्रति जागरूक किया।

सीए सोमानी ने बताया कि नया आयकर अधिनियम 2025 कर अनुपालन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने बताया कि जहाँ एक ओर छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सीमा में वृद्धि और ऑडिट नियमों में सरलता दी गई है, वहीं दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग के कारण विभाग की नजर अब हर वित्तीय लेनदेन पर बहुत बारीक है।

सीए सोमानी ने व्यापारियों को आगाह किया कि वे अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स और वित्तीय आंकड़ों के मिलान पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अब छोटी सी तकनीकी चूक भी भविष्य में बड़ी पेनल्टी या टैक्स लायबिलिटी का रूप ले सकती है। फॉर्म 15जी और 15एच की जगह अब एक एकीकृत फॉर्म 121 लाया गया है जो कागजी कार्यवाही को काफी कम कर देगा। यह कानून केवल प्रक्रिया को सरल नहीं बनाता बल्कि करदाताओं को राहत भी प्रदान करता है।


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