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कैट के जीएसटी युक्तियुक्तकरण एवं सरलीकरण सुझाव
07-Sep-2024 4:37 PM
कैट के जीएसटी युक्तियुक्तकरण एवं सरलीकरण सुझाव

रायपुर, 7 सितंबर। 54वें जीएसटी कौंसिल की मिटिंग में जीएसटी सरलीकरण एवं युक्तियुक्तकरण हेतु कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) सी.जी. चैप्टर का सुझाव दिया।  जो निम्नानुसार है-पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर -1 जमा करने पर प्रतिबन्ध। विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए।  नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने।

कैट ने बताया कि जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव।  छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत्। ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की  कटौती। माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित ,  खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए।  ई-इनवॉइसिंग के 1 अगस्त 2023 से रु.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत।  ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु एवं अन्य सुझाव।


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