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व्यापारियों को मिली नोटिस पर स्वत: रोक और पूर्व ई-वे बिल अधिसूचना यथावत रखने चेम्बर का ज्ञापन
30-May-2024 2:20 PM
व्यापारियों को मिली नोटिस पर स्वत: रोक और पूर्व ई-वे बिल अधिसूचना यथावत रखने चेम्बर का ज्ञापन

प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की वाणिज्यिक कर मंत्री चौधरी से मुलाकात

रायपुर, 30 मई। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेंबर अध्यक्ष  अमर परवानी जी के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधिमंडल ने वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी.चैधरी से मुलाकात की।

चेम्बर ने बताया कि ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने  तथा राज्य के विभिन्न जिलों के व्यापारियों को जीएसटी विभाग द्वारा दिए गए नोटिस पर स्वत: रोक लगाने प्रदेश भर के व्यापारियों से प्राप्त नोटिस की प्रतिलिपि सहित ज्ञापन सौंपा।  जस पर वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री माननीय श्री ओ.पी.चैधरी जी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उचित कदम उठाने की बात कही।

चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी ने बताया कि ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने चेंबर ने पत्र के माध्यम से राज्य वाणिज्य कर मंत्री ओ.पी. चैधरी को ज्ञापन सौंपा तथा ई-वे बिल की संख्या एवं अनुपालन से संबंधित बढ़ती जटिलताओं पर विस्तृत चर्चा की।  राज्य के विभिन्न जिलों के व्यापारियों को जीएसटी विभाग द्वारा वर्तमान में जीएसटीआर-1 फॉर्म देर से दाखिल करने हेतु  जुर्माना नोटिस जारी किया गया। विभाग द्वारा अचानक किये गए इस कार्यवाही से व्यापारियों में भय  का माहौल है जिसके कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।

श्री पारवानी ने आगे बताया कि जीएसटी व्यवस्था भारत में अप्रत्यक्ष कर संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख सुधार है।


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