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व्यापारियों को जारी हुए जीएसटी नोटिस पर रोक लगाने विभाग का सकारात्मक आश्वासन-चेम्बर
25-May-2024 2:25 PM
व्यापारियों को जारी हुए जीएसटी नोटिस पर रोक लगाने विभाग का सकारात्मक आश्वासन-चेम्बर

रायपुर, 25 मई।  छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बताया कि आज चेंबर अध्यक्ष श्री अमर परवानी जी के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधिमंडल ने राज्य जीएसटी आयुक्त माननीय श्री रजत बंसल जी से मुलाकात की। 

चेम्बर ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों के व्यापारियों को विभाग द्वारा दिए गए नोटिस पर स्वत: रोक लगाने प्रदेश भर के व्यापारियों से प्राप्त नोटिस की प्रतिलिपि सहित ज्ञापन सौंपा। जिस पर जीएसटी आयुक्त माननीय श्री रजत बंसल जी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उचित कदम उठाने की बात कही।

चेम्बर ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों के व्यापारियों को जीएसटी विभाग द्वारा वर्तमान में जीएसटीआर-1 फॉर्म देर से दाखिल करने हेतु  जुर्माना नोटिस जारी किया गया। विभाग द्वारा अचानक किये गए इस कार्यवाही से व्यापारियों में भय  का माहौल है जिसके कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड रहा है ।

चेम्बर ने बताया कि जीएसटी व्यवस्था भारत में अप्रत्यक्ष कर संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख सुधार है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन के बाद शुरुआती वर्षों में, व्यापारियों और अधिकारियों दोनों के सामने कई चुनौतियाँ थीं। नए अधिनियम की जटिलता, पोर्टल की अनभिज्ञता के साथ, अनजाने में त्रुटियां और अनुपालन में देरी हुई । 

चेम्बर ने बताया कि इस अवधि के दौरान, व्यापारी, अधिकारी और कानूनी सलाहकार सभी जीएसटी अधिनियम की बारीकियों और इसके परिचालन तंत्र के बारे में खुद को शिक्षित करने की प्रक्रिया में थे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह कहा गया था कि 1 अप्रैल 2021 के पहले के जो भी नोटिस है यदि जीएसटी आर-1 के पहले जीएसटी 3 बी फाइल किया जाता है तो वह स्वत: ही निरस्त माना जायेगा। 1 अप्रेल 2021 के बाद पेनाल्टी के लिये अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तत्पश्चात प्रारंभिक वर्षों के दौरान देर से फाइलिंग के लिए जुर्माना लगाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।


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