बिलासपुर

आईटीएमएस के तहत ऑनलाइन चालान, नोटिस और लाइसेंस होगा निरस्त
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 मई। जिला यातायात पुलिस ने वाहन मालिकों को सावधान किया है कि पुराने वाहनों की बिक्री के बाद नामांतरण (नाम ट्रांसफर) की प्रक्रिया को नजरअंदाज करना भविष्य में गंभीर परेशानियों का कारण बन सकता है। पुलिस का कहना है कि कई वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ियां बेच देते हैं, लेकिन नए मालिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं कराते। इसके चलते यदि नया मालिक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो चालान और नोटिस पुराने मालिक के पते पर भेजे जाते हैं।
इस समस्या से परेशान कई पुराने वाहन मालिक थाने पहुंचकर आवेदन देकर शिकायत कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नियमित सख्त कार्रवाई की जा रही है।
बिलासपुर जिले में कई वाहन एजेंसियां भी पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री कर रही हैं, लेकिन नाम ट्रांसफर की जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। नतीजा यह होता है कि ट्रैफिक उल्लंघन, आपराधिक मामलों या सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में पुराने मालिक को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
बिना नाम ट्रांसफर के वाहनों का उपयोग यदि किसी आपराधिक गतिविधि या सड़क दुर्घटना में होता है, तो विवेचना के दौरान पुराने मालिक को भी पूछताछ, नोटिस और जब्ती जैसी कई कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है।
यातायात पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि वाहन खरीद-बिक्री के समय नए और पुराने दोनों मालिकों को नामांतरण की प्रक्रिया तुरंत पूर्ण करनी चाहिए, ताकि वाहन वास्तविक मालिक के नाम पर दर्ज हो और कोई अन्य व्यक्ति वाहन से अपराध या उल्लंघन करता है तो जिम्मेदारी उसी की हो।
बिलासपुर में आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ऑनलाइन चालान जारी किए जा रहे हैं। मोबाइल पर एसएमएस और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नोटिस भेजे जा रहे हैं। यदि निर्धारित समय में चालान राशि जमा नहीं होती, तो अदालत में प्रकरण की सुनवाई के बाद वाहन जब्त करने और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा रही है।