बिलासपुर
पलाश चंदेल को फिलहाल राहत नहीं, हाईकोर्ट ने रेप पीडि़ता से मांगा जवाब
11-Feb-2023 9:52 PM
Join WhatsApp Group 1 यहाँ क्लिक करे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 फरवरी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे रेप के आरोपी पलाश चंदेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पीडि़त युवती से जवाब मांगा है।
ज्ञात हो कि पलाश चंदेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। साथ ही केस पर निर्णय होते तक अंतरिम जमानत मांगी गई है। याचिका में कहा गया है कि शिकायतकर्ता युवती पहले से शादी शुदा है। उसका यह आरोप गलत है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ आरोपी ने रेप किया। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए पीडि़त युवती को जवाब दाखिल करने कहा है। नियम के अनुसार रेप के मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत तभी मिल सकती है जब पीडि़ता को इस पर आपत्ति न हो। याचिका पर अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।
केस दर्ज होने के बाद से आरोपी पलाश चंदेल फरार चल रहा है।
Join WhatsApp Group 2 यहाँ क्लिक करे


