बिलासपुर

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में महिला प्रोफेसर के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक
01-Feb-2023 7:54 PM
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में महिला प्रोफेसर के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट की रोक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कॉलेज की एक सहायक प्राध्यापक को कांकेर स्थानांतरित कर दिया गया था।

शासकीय महाविद्यालय भिलाई-3 की सहायक अध्यापक मंजू दांडेकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सचिव उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी कर उन्हें शासकीय कन्या महाविद्यालय कांकेर स्थानांतरित कर दिया गया है।

याचिका में दलील दी गई कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 जून 2015 को एक आदेश में यह व्यवस्था दी है कि महिला कर्मचारी-अधिकारी तथा 55 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारी-कर्मचारियों का अनुसूचित जिले में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की उम्र 60 वर्ष है तथा वह महिला है। उनका स्थानांतरण सामान्य प्रशासन विभाग की नीति का उल्लंघन है। इसके अलावा याचिकाकर्ता का पुत्र रायपुर में लॉ की पढ़ाई कर रहा है। रोजाना उसे भिलाई से रायपुर जाना पड़ता है।

सत्र के बीच में स्थानांतरण करने से उसकी पढ़ाई में बाधा पहुंचेगी। जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने याचिकाकर्ता को राहत प्रदान करते हुए स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए शासन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।


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