बिलासपुर

बिलासपुर व जीपीएम कलेक्टर को संयुक्त बैठक करने निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी को संरक्षित करने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 60 दिन के भीतर संबंधित पक्षों को कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
बिलासपुर के अरविंद शुक्ला ने एक याचिका में मांग की है कि जीपीएस जिले में स्थित अरपा नदी के उद्गम स्थल को संरक्षित करने तथा बिलासपुर शहर का गंदा पानी नदी में छोडऩे पर रोक लगाने के लिए शासन को निर्देश दिया जाए।
जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विमला सिंह कपूर की डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर एवं कलेक्टर जीपीएम को संयुक्त बैठक कर इस संबंध में कार्य योजना बनाने और 60 दिन के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
बिलासपुर नगर निगम की ओर से बताया गया कि शहर से निकलने वाले गंदे पानी के लिए ग्राम दोमुहानी में एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। इस पर अदालत ने नगर निगम को भी कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा और डीपीआर सहित अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
याचिका पर अगली सुनवाई अक्टूबर माह में होगी।