बेमेतरा
3 फीट सामान आगे निकालने पर 11 हजार लगेगा जुर्माना
छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 10 दिसंबर। मंगलवार को नगर पालिका तोडू दस्ता ने शहर की मुख्य बाजारों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरेश वर्मा व अध्यक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में हुई।
इस दौरान पालिका प्रशासन के जिम्मेदारों ने शीतला मंदिर मार्ग व नवीन नवीन बाजार के व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा निजी कॉलेज के पास दो गुमटियों को हटाया गया मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा कि लंबे समय से शहर के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमणक कारण जाम की स्थिति बनने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके कारण आम नागरिकों के आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कार्यवाही के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस के जवान भी मौजूद थे।
अतिक्रमण के करण 25 फीट की सडक़ 10 फीट हो गया था
शीतला मंदिर मार्ग के व्यापारी मनमानी पर उतारू हैं। प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हर दुकानदार 10 से 12 फिट अतिक्रमण कर दुकान के बाहर सामान निकालते थे। अतिक्रमण कें करण 25 फीट का यह मार्ग 10 फीट ही रह जाता था। नतीजन इस मार्ग पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती थी। आम दिनों मोटरसाइकिल निकलना मुश्किल हो जाता था। कई बार आपातकाल वाहनों को भी मार्ग नहीं मिल पाता था। त्यौहार के दौरान स्थिति और विकट होती थी। कार्यवाही के लिए अमला पहुंचने पर राजनीतिक पहुंच की धौंस दिखाई जाती है, लेकिन मंगलवार को कार्यवाही के दौरान किसी की नहीं सुनी गई।
पालिका अमले को देखकर व्यापारियों में मचा हडक़ंप
पालिका अमला कार्यवाही के लिए सबसे पहले शीतला मंदिर मार्ग पहुंचा। यहां कार्यवाही के लिए पहुंचने पर बायपारियों हडक़ंप मच गया और वे स्वयं सडक़ों पर फैलाकर रखे सामान को अंदर करने लगे। गौरतलब हो कि यहां के व्यापारी पूर्व में हुए कार्यवाही के कुछ दिनों बाद फिर से सडक़ पर अतिक्रमण कर व्यापार करने लगे थे। ठोस कार्यवाही के अभाव में बायपारियों ने बेखौफ होकर अतिक्रमण किया,नतीजन मार्ग में जाम की स्थिति बनी।
पालिका अमला ने मां शीतला मंदिर मार्ग के व्यापारियों के लिए 3 फिट का दायरा तय किया गया हैं। इसके लिए बाकायदा चुना मार्किंग कर लोहे के पोल गढ़ाए गए हैं। व्यापारियों को इस दायरे से बाहर सामान नहीं रखने की हिदायत दी गई हैं। यहां व्यापारियों ने लिखित में आश्वासन दिया है, जिसमें व्यापारियों ने 3 फिट से अधिक दुकान का सामान नहीं निकालने की बात कहीं है। इसका उल्लंघन करने पर पालिका प्रशासन ने 11 हजार रुपए का अर्थदंड लेने कहा गया है। इस लिखित आश्वासन में मार्ग के सभी व्यापारियों ने हस्ताक्षर किए हैं।
वर्तमान में शहर के एक मात्र पार्किंग पॉइंट नवीन बाजार में अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। पालिका प्रशासन ने चिल्लर सब्जी मंडी में अनावश्यक यातायात दबाव को दूर करने और व्यापारियों के मांग पर नवीन बाजार में पार्किंग पॉइंट बनाया था, लेकिन यहां भी अतिक्रमण हो गया था। पूर्व में यहां तत्कालीन एसडीएम सुरुचि सिंह के नेतृत्व में हुई कार्यवाही में पार्किंग पॉइंट का स्थल निर्धारण के लिए चारों ओर लोहे के पोल गढ़ाए गए थे। लेकिन कुछ महीनों बाद अतिक्रमणकारियों ने फिर से कब्जा कर पार्किंग पॉइंट की जगह को घेर लिया। नतीजन चार पहिया वाहन के पार्किंग पॉइंट नहीं होने से वाहनों को बेतरबीज ढंग से कही भी खड़ा कर दिया जाता था।
ऐसी स्थिति में नवीन बाजार व बाजार पारा में जाम की स्थिति बनी रहती थीं।


