बस्तर

हत्या: तीन आरोपियों को उम्र कैद
03-Feb-2026 11:12 PM
हत्या: तीन आरोपियों को उम्र कैद

जगदलपुर, 3 फरवरी। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बस्तर के पीठासीन विद्वान न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत के द्वारा थाना बड़ाजी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़ाजी यादव पारा निवासी परमेश्वर यादव की हत्या के मामले में अभियुक्तों दयाराम यादव व उसके दोनों पुत्र हलधर यादव और बलराम यादव को आजीवन कारावास एवं पांच 500-500 के अर्थ दंड से दंडित किया ।

16 सितंबर 2024 को रात्रि लगभग 9 बजे प्रार्थिया ललिता यादव  एवं उसका पुत्र परमेश्वर यादव (मृतक) पड़ोसी दयाराम यादव के घर जाकर हमारा जमीन को तुम लोग ज्यादा लिये हो, कहने पर दयाराम तथा उसके दोनों पुत्र हलधर एवं बलराम यादव परमेश्वर को गाली देकर उसके साथ मारपीट करने लगे। प्रार्थिया ललिता यादव द्वारा बीच-बचाव करने पर उसे भी अभियुक्तगण ने हाथ-मुक्ता एवं डण्डे से मारपीट किये और  हलधर एवं बलराम ने परमेश्वर के दोनों हाथों को पकड़ कर रखे थे, तभी दयाराम घर के अंदर से लोहे की टंगिया लेकर आया और परमेश्वर यादव के सिर के पिछले भाग (गर्दन) में मारा और आरोपी हलधर यादव एवं बलराम यादव परमेश्वर के दोनों हाथों को पकड़ कर रखे थे। परमेश्वर घटना स्थल पर गिर गया और उसके गर्दन एवं सिर से खून निकलने लगा, तत्पश्चात् परमेश्वर यादव को 112 वाहन से सी.एच.सी. लोहण्डीगुडा ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रार्थिया ललिता यादव की रिपोर्ट पर थाना बडांजी में  प्रथम सूचना पत्र धारा 296, 115 (2), 103(1) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया।  मामले में विवेचना पूर्ण करने के पश्चात न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया । मामले में सभी साक्ष्य को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अभियुक्तगणों  दयाराम यादव और उसके दोनों पुत्र हलधर यादव और बलराम यादव को  दोषी ठहराते हुए तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 5-5 सौ रुपए अर्थदंड का सजा सुनाया।


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