बलौदा बाजार

17 से सीबीएसई और 20 से सीजी बोर्ड की परीक्षाएं, शोरगुल के बीच तैयारी कर रहे विद्यार्थी
04-Feb-2026 4:31 PM
17 से सीबीएसई और 20 से सीजी बोर्ड की परीक्षाएं, शोरगुल के बीच तैयारी कर रहे विद्यार्थी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 4 फरवरी। जिले में बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं। सीबीएसई की परीक्षाएं 17 फरवरी से और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं की तैयारी के इस महत्वपूर्ण समय में लाउडस्पीकर और डीजे के शोर को लेकर छात्रों और अभिभावकों में चिंता देखी जा रही है।

पिछले वर्षों में परीक्षाओं से लगभग 15-20 दिन पहले ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किए जाते रहे हैं। इस बार परीक्षाएं पहले की तुलना में लगभग 10-12 दिन पहले शुरू हो रही हैं, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। परीक्षार्थियों का कहना है कि शोरगुल के कारण पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

इस वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं की सीजी बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से तथा सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से आरंभ होंगी। यह समय विद्यार्थियों के लिए तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। कई छात्र-छात्राओं और अभिभावकों का मानना है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों की तेज आवाज से पढ़ाई प्रभावित होती है और परीक्षा परिणाम पर असर पड़ सकता है।

जल्द प्रतिबंध लगाना चाहिए

जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे ने कहा, 20 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। छात्रों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

शादी और आयोजनों का दौर

5 फरवरी से विवाह कार्यक्रमों का दौर शुरू हो रहा है। फरवरी और मार्च में वैवाहिक मुहूर्त अधिक होने के कारण कार्यक्रमों की संख्या बढऩे की संभावना है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन भी हो रहे हैं, जिनमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इन कार्यक्रमों में देर रात तक तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाए जाने से छात्रों को परेशानी होती है।

 

परीक्षा के दौरान रोक लगने का है प्रावधान

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिनियम 1985 के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग पर रोक का प्रावधान है। बिना अनुमति के तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर उपकरण जब्त करने तथा कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान बताया गया है।

प्रशासन करेगा कार्रवाई

इस संबंध में कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को ही जिले में लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए जाएंगे।


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