बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 25 दिसंबर। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के थाना गिधौरी अंतर्गत ग्राम दर्रा में घटित एक हत्या के मामले में प्रधान सत्र न्यायालय बलौदाबाजार ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार, यह घटना शराब पीने और पिलाने को लेकर हुए विवाद से संबंधित बताई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना की रात आरोपी कृष्णा साहू, राजेश कुमार साहू, उमेश कुमार साहू एवं रविशंकर साहू ने मिलकर मृतक रामशंकर साहू की पत्नी और बच्चों को रोका और रामशंकर साहू को फोन कर मौके पर बुलाया।
अभियोजन के कथन के अनुसार, मौके पर पहुंचने के बाद आरोपियों द्वारा रामशंकर साहू के साथ मारपीट की गई। बीच-बचाव करने आए मृतक के परिजनों को धमकाने तथा उसके भतीजे नितेश साहू को घायल करने का भी आरोप लगाया गया। इसके बाद घायल रामशंकर साहू को परिजन उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की रिपोर्ट थाना गिधौरी में दर्ज की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 18 साक्षियों के बयान दर्ज कराए गए।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चश्मदीद गवाहों के बयान, मेमोरेंडम कथन, जप्ती पत्रक एवं घटना स्थल से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर आरोप प्रमाणित होने की दलील दी। लोक अभियोजक थानेश्वर वर्मा ने अंतिम तर्क प्रस्तुत करते हुए आरोपियों को हत्या के अपराध में दोषी ठहराए जाने की मांग की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रधान सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार अब्दुल जाहिद कुरैशी ने 23 दिसंबर को निर्णय पारित करते हुए चारों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 115(2) एवं 3(5) के तहत दोषसिद्ध पाया।
न्यायालय ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। सभी आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।


