बलौदा बाजार
भाटापारा, 5दिसंबर। समाधान सेल में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना भाटापारा शहर की पुलिस टीम द्वारा जिलाबदर आरोपी पवन यादव को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा धारा 3,5(ख) 2023 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत आरोपी पवन यादव को जिलाबदर किया गया है। उक्त आदेश के तहत आरोपी को जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के साथ सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर, सक्ति, बेमेतरा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ आदि जिले की सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है तथा आदेश में अनावेदक को न्यायालय की अनुमति के बिना जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने संबंधी आदेश का भी उल्लेख है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना भाटापारा शहर की पुलिस टीम द्वारा जिलाबदर का आरोपी पवन यादव को मौके पर ही पकड़ कर हिरासत में लिया गया। पुलिस द्वारा जिलाबदर के आदेश होने के उपरांत भी भाटापारा शहर में घूमने संबंधी पूछताछ पर आरोपी द्वारा स्वयं के जिलाबदर का आदेश होना जानते हुए भी नयापारा वार्ड भाटापारा शहर में घूमना स्वीकार किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 14, 15 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का घटित पाए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।


