बलौदा बाजार
बलौदाबाजार, 4 दिसम्बर। बीमा कंपनी द्वारा स्टॉक की क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय नहीं किये जाने के मामले में उपभोक्ता आयोग बलौदाबाजार द्वारा बीमा कंपनी को मामले में राशि 4,50,000 रुपए एवं अन्य व्यय प्रदाय किये जाने के आदेश पारित किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भाटापारा निवासी सुरेश कुमार खत्री मेसर्स सियाराम दाल मिल द्वारा अपने संस्थान में लगे संयंत्र मशीनरी उपकरण भवन एवं स्टॉक की सुरक्षा हेतु अनावेदक से बीमा पॉलिसी प्राप्त की। 21 सितम्बर 2023 को लगातार 3-4 दिन भारी बारिश होने से पानी सीढिय़ों से नीचे रिसने से परिसर में रखी अरहर की दाल का तैयार स्टॉक के 82 बैग पैकेट क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु दावा अनावेदक को प्रस्तुत किया गया।
अनावेदक द्वारा अपने दायित्व को अस्वीकार करते हुए स्टॉक का खराब होने का कारण बारिश का पानी नहीं बल्कि भंडार स्थान के दीवार पर सीलन का होना बताते हुए दावा खारिज कर दिया। आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में प्रकरण प्रस्तुत किया गया।
आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्यगण हरजीत सिंह चावला एवं शारदा सोनी ने मामले की सुनवाई एवं दस्तावेजों का सूक्ष्म निष्कर्ष किया गया। अनावेदक बीमा कम्पनी द्वारा तकनीकी आधारों पर आवेदक का दावा निरस्त कर सेवा में कमी एवं अनुधित व्यापार-व्यवहार किया जाना पाया गया।
अनावेदक बीमा कंपनी चोला मंडलम एम.एस जनरल रायपुर को सेवा में कभी का दोषी मानते हुए आवेदक को बीमा की क्षति की राशि 4,50000 रूपये आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया है।


