बलौदा बाजार

उज्ज्वला योजना के तहत पात्रता मानदंडों में किया गया बदलाव
04-Nov-2025 3:39 PM
उज्ज्वला योजना के तहत पात्रता मानदंडों में किया गया बदलाव

 खुद की गाड़ी या 2.5 एकड़ सिंचित भूमि होगी तो भी होंगे अपात्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार,  4 नवंबर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजन 3.0 के तहत अब केवल वास्तविक गरीब और पिछले वर्ग के परिवार को ही निशुल्क गैस कनेक्शन का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार योजना का उद्देश्य पात्र और जरूरतमंद परिवार का स्वच्छ ईंधन पहुंचाना और महिलाओं के स्वच्छ सुरक्षा को सशक्त बनाना हैं।

नई पात्रता शर्तों के तहत अब ऐसे परिवार इस योजना से वंचित रहेंगे जिनकी मासिक आय ?10000 से अधिक है या जिसके पास स्वयं का वहां ट्रैक्टर यंत्रीकृत कृषि उपकरण या 2.5 एकड़ से अधिक सिचित भूमि हैं। इसके अलावा जिन परिवारों का कोई सदस्य आयकर या वास्तविक कर अदा करता है या कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है वह भी योजना के दायरे से बाहर होंगे।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन नए मापदंडों से योजना की प्रदर्शित बढ़ेगी और इसका लाभ केवल वास्तविक रूप से गरीब परिवारों तक पहुंचेगा। विकास विभाग का कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र हितग्राहियों की सूची का सत्यापन किया जाएगा तथा वितरण कार्य डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से पारदर्शिता तरीके से होगा।

 

जिले में 9000 से अधिक नए गैस कनेक्शन मिलेंगे

खाद्य विभाग खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि अब तक जिले में 2 लाख 27 हजार 132 परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित हो चुके हैं। उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत 99 कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में सूचना पटल और स्थानीय माध्यमों से पात्रता और वितरण के संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। ताकि कोई भी पात्र परिवार वंचित न रह जाए।

अब मिलेगी 311 रुपए की सब्सिडी हुआ निशुल्क गैस सेट

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निशुल्क गैस कनेक्शन पहले सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत इसके साथ ही उन्हें प्रत्येक माह करीब 311 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सामान्य उपभोक्ताओं को जहां केवल 11 रु. की सब्सिडी मिली मिलती है गरीब परिवारों को अधिक राहत मिलेगी।

अब पात्र और अपात्र परिवारों की श्रेणी स्पष्ट की गई

नई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि केवल वही परिवार पात्र माने जाएंगे जो वास्तविक रूप से गरीब और पिछड़े वर्ग के हो जिनकी मासिक आय 10000 से कम हो और जिनके पास पहले से एलपीजी कनेक्शन ना हो। वही पात्र परिवारों में शामिल होंगे। और भी मापदंड किए गए हैं।


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