बलौदा बाजार

ट्रैफिक नियम तोडऩे पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द
13-Aug-2024 2:49 PM
ट्रैफिक नियम तोडऩे पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 13 अगस्त।  सडक़ हादसों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जिला पुलिस मुख्यालय को इंटरसेप्टर वाहन दी गई है, जिससे वाहन के स्पीड और डिटेल्स पर नजर रखी जा सके।

यातायात डीएसपी अमृत कुजूर ने बताया कि शराब पीकर, खतरनाक ढंग से और ओवरलोड वाहन चलाने वालों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें से 11 प्रकरण लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ कार्यालय को भेजे गए हैं, 105 मामले अभी भी पेंडिंग हैं। जल्द ही आरटीओ कार्यालय भेजकर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं बलौदाबाजार जिले की यातायात पुलिस को 13 जुलाई 2024 को इंटरसेप्टर वाहन मिल गया है, जिसके बाद एसपी विजय अग्रवाल ने जिले की पुलिस को ई-चालान की सुविधा उपलब्ध कराई है। एसपी ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और कड़ी कार्रवाई करने की जानकारी दी है।

एसपी विजय अग्रवाल  का कहना है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है।

जुलाई में कार्रवाई के चौंकाने वाले आंकड़े

पिछले एक माह में यातायात नियमों को तोडऩे वाले वाहन चालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई के आंकड़ें भी चौंकाने वाले हैं. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 63 प्रकरण 31 जुलाई तक दर्ज किए गए. 5 अगस्त तक 14 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इसी प्रकार खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने वाले 37 प्रकरण और ओवरलोड के 16 प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं. तीन सवारी बाइक पर 950 कार्रवाई, बिना नंबर वाले 339 वाहनों पर और 27 ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जिन्हें नाबालिक चला रहे थे. इसके अलावा सडक़ किनारे, नो पार्किंग में और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले 65 वाहनों पर ई चालान के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है।

अवैध पार्किंग के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई

नो-पार्किंग स्थलों में ड्राइवरों द्वारा वाहन खड़ी की जाती है। यातायात पुलिस इन वाहनों का फोटो खींचकर परिवहन कार्यालय को भेजती है, जिसके बाद उसके वास्तविक मालिक का नाम, निवास, पता और मोबाइल नंबर पर ई-चालान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज रही है। संबंधित वाहन मालिक ई-चालान के जरिए समन शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ई-चालान में उल्लेखित समन शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक या चालक के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई कर रही है, साथ ही उनका नामके सस्पेक्टेड लिस्ट की श्रेणी में डाल दी जाएगी।


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