बलौदा बाजार
जमीन खरीदी कर भू स्वामी को नहीं दी पूर्ण
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 11 अक्टूबर। शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एनके यदु से उनके स्वामित्व की जमीन खरीदने के बाद विक्रय की राशि में से 5.5 लाख अदा न कर पाने की स्थिति में न्यायालय ने क्रेताओं की चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एनके यदु से उनके स्वामित्व की जमीन चार लोगों ने खरीदने के लिए सौदा तय किया था सौदे के अनुसार जमीन की बिक्री की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। लेकिन क्रेताओं ने तय सौदे की राशि में 5.5 लाख का भुगतान नहीं किया था। इसके लिए श्री यदु ने अपने अधिवक्ता सतीश चंद्र श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में राशि वसूलने के लिए वाद दाखिल करना पड़ा था। जिसका निराकरण करते हुए वर्ष 2019 में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा वादी के पक्ष में फैसला दिया गया। लेकिन बिक्री का शेष रकम का भुगतान करने की बजाय क्रेतागण द्वारा अपील एवं रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जहां उच्च न्यायालय द्वारा दाखिल अपील एवं रिट को खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात प्रथम अपर जिला न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा 6 अक्टूबर को पूर्व पारित निर्णय एवं डिग्री के अनुसार 5.5 लाख रुपए बकाया बिक्री राशि का सौदा दिनांक के 6 माह बाद से 6 फीसदी ब्याज एवं संपूर्ण वाद व्यय को मिलाकर 10 लाख 35 हजार 495 रूपये की वसूली हेतु न्यायालय द्वारा क्रेतागण चल अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किया गया है।
5.5 लाख कम भुगतान किया
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा नगर के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एनके यदु से उनके स्वामित्व वाली भूमि को अनुबंध में लिखित शर्तों के आधार पर खरीदने को इकरार करने के पश्चात जमीन बिक्री की संपूर्ण राशि का भुगतान भू स्वामित्व को नहीं करने वाले नगर के प्रतिष्ठित क्रेतागण की अचल चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है। जमीन विक्रेता द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा नगर की स्थित उनके स्वामित्व वाली भूमि को चार क्रेताओं के द्वारा संयुक्त रूप से अनुबंध कर खरीदा गया था। लेकिन अनुबंध की शर्तों के अनुसार जमीन बिक्री की 5.5 लख कम भुगतान किया गया था।


