बलौदा बाजार

ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग रात 10 से सुबह 6 बजे तक निषिद्ध
10-Oct-2023 9:21 PM
ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग रात 10 से सुबह 6 बजे तक निषिद्ध

बलौदाबाजार, 10 अक्टूबर। जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। सभी राजनैतिक दल उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते हैं।

इन लाउडस्पीकरों का न केवल स्थाई मंच से होता है बल्कि वाहनों यथा ट्रक, टेम्पों, कारें, टैक्सियों, वैन, तिपहिया, स्कूटर, साईकिल, रिक्शा आदि पर होते है। ये वाहन सडक़ो, गलियों, उप गलियों पर चलते है और गांवों, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में भी बहुत ऊंची आवाज पर लाउडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। इससे ध्वनि प्रदुषण होता है और आम जनता की शांति व प्रशांति में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। लाउडस्पीकरों की ऊंची आवाज के प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से अशांत हो जाते हैं एवं उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। चूंकि लाउडस्पीकर पर बहुत सुबह शोरगुल करना शुरू कर देते हैं और पूरा दिन इससे बुढ़े, दुर्बल और बीमार चाहे किसी भी संस्था, अस्पताल आदि में हो या घर में हो बहुत बेचैनी होती है। मैं इस बात से पूरी तरह भिज्ञ हूँ कि निर्वाचन अवधि में लाउडस्पीकरों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता क्योंकि लाउडस्पीकर निर्वाचन प्रचार के एवं जन समूह संप्रेषण के साधनों में से एक साधन है। लेकिन इसके साथ-साथ विषम समय एवं विषम स्थान पर लाउडस्पीकर के अविवेकपूर्ण तथा ऊंचे स्वरों पर अव्यवहारिक प्रयोग जिसमें प्रशांति पर कुप्रभाव पड़ता हो एवं सामान्यत: जन सामान्य एवं विशेषत: रोगियों एवं विद्यार्थी समुदाय की बेचैनी का कारण हो जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग चुनाव प्रसार करने के लिए वाहनों पर और चुनावी सभाओं में प्रात: 6.00 बजे से रात्रि 10 तक ही किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे और मध्यम आवाज में ही चलाये जायेंगे। लोक शांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले माईक (हॉर्न माइक) का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों पर और चुनावी सभाओं में एक से अधिक माईक समूह में नहीं लगाये जायेंगे।

शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों व नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी भी स्थानीय निकाय कार्यालयों, बैंकों, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि कार्यालयों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। यह आदेश आज से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने 5 दिसम्बर 2023 तक सम्पूर्ण बलौदाबाजार-भाटापारा राजस्व जिले में प्रभावशील रहेगा।


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