बलौदा बाजार

शिक्षकों की पदोन्नति में पैसों का लेन-देन डीईओ और बीईओ निलंबित
03-Aug-2023 8:03 PM
शिक्षकों की पदोन्नति में पैसों का लेन-देन डीईओ और बीईओ निलंबित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार/ भाटापारा, 3 अगस्त। बलौदाबाजार शिक्षक पदोन्नति को लेकर अवैधानिक रूप से पैसे की लेन-देन कर भारी भ्रष्टाचार किए जाने को लेकर मंगलवार को रायपुर संभाग शिक्षा विभाग के 8 अधिकारियों को छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव आर पी वर्मा ने निलंबित कर दिया है। जिसमें बलौदाबाजार जिला शिक्षा अधिकारी सीएस ध्रुव सिमगा विकासखंड शिक्षक अधिकारी एस के गेंदले के नाम भी शामिल है।

गौरतलब है कि सहायक शिक्षक एल बी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला और शिक्षक तथा शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति के बाद पदस्थापना ओपन काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश द्वारा प्रदेश के समस्त संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था।

निर्देशों के पालन में संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा सहायक शिक्षकों के पदोन्नति के बाद पदस्थापना के लिए काउंसलिंग करते हुए पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे। उक्त काउंसलिंग के बाद भी पदोन्नति उपरांत पदस्थापना आदेश में संशोधित किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी।

शिकायत की संभागायुक्त रायपुर से प्रारंभिक जांच कराया गया। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत के कुमार तत्कालीन संयुक्त संचालक शिक्षा रायपुर सीएस ध्रुव जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार भाटापारा आर के वर्मा प्राचार्य डाईट रायपुर डीएस ध्रुव सहायक संचालक संभागीय शिक्षा कार्यालय रायपुर शैल सिन्हा सहायक संचालक शिक्षा विभागीय कार्यालय रायपुर उषा किरण खलखों सहायक संचालक शिक्षा विभागीय कार्यालय रायपुर संजय पुरी गोस्वामी शिखशिअ धरसीवा जिला रायपुर एस के गेंदले भी विकास खंड शिक्षा अधिकारी सिमगा जिला बलौदा बाजार भाटापारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त निलंबित लोक सेवाओं का मुख्यालय लोक नियत किया गया है। निलंबित अवधि में निलंबित लोक सेवाओं के नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ते की पात्रता होगी।

शासन के निर्देश के विपरीत की गई पदस्थापना

उक्त संबंध में कुल 1283 सहायक शिक्षकों के पद से पदोन्नति उपरांत 583 शिक्षकों के पद स्थापना स्थान में संशोधन प्रशासन निर्देश के विपरीत अनियमितता की गई जिसमें मुख्य रुप से तत्कालीन संयुक्त संचालक शिक्षा रायपुर के साथ-सथ विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य एवं विधि विरुद्ध छानबीन समिति के सदस्यों द्वारा अवैधानिक रूप से पैसे की लेनदेन कर भारी भ्रष्टाचार किए जाने की पुष्टि हुई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।


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