बलौदा बाजार

मध्याह्न भोजन: समूहों को फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जरूरी, नहीं तो होगी कार्रवाई
26-Jul-2023 7:30 PM
मध्याह्न भोजन: समूहों को फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जरूरी, नहीं तो होगी कार्रवाई

भाटापारा, 26 जुलाई। स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले स्व-सहायता समूहों को भी अब खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग से फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिन्होंने अब तक अपने समूह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिये गए हैं। नया शिक्षा सत्र चालू हो चुका है। स्कूल खुल गई हैं ऐसे में खाद्य व औषधि प्रशासन ने नियम का पालन सख्ती के साथ करने की ठानी है। प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में प्राथमिकता के साथ स्कूलों में भोजन तैयार करने वाले महिला स्व सहायता समूहों का फूड लाइसेंस बनवाया जाए।

प्रतिकूल परिस्थिति या औचक जांच में रजिस्ट्रेशन का होना नहीं पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मध्याह्न भोजन जहां बनाए जाते हैं वहां की छत, दीवार और फर्श की नियमित सफाई करना अनिवार्य होगा।

 खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर उमेश वर्मा के अनुसार मध्याह्न भोजन बनाने वाली स्व-सहायता समूह को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। औचक जांच में यह नहीं मिले तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।


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