बलौदा बाजार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
लवन, 20 मई। थाना भाटापारा शहर क्षेत्र में एक नाबालिग लडक़ी को उसके वैध संरक्षक की सम्मति के बिना अन्यत्र ले जाकर व्यपहरण और बलात्संग करने वाले आरोपी संजू उर्फ नानू गेण्डरे पिता सनत गेण्डरे को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा थाना भाटापारा शहर में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी नाबालिग नतनीन/पीडि़ता 20.07.2022 को बिना बताए घर से कहीं चली गई है। कि रिपोर्ट पर गुम इंसान प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच पतासाजी में लिया गया तथा गुमशुदा नाबालिग होने तथा किसी संदिग्ध द्वारा बहलाकर भगा ले जाने के अंदेशा पर अपराध धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस ने नाबालिग की तलाश कर आरोपी संजू उर्फ नानू गेण्डरे (21) के कब्जे से बरामद किया गया। अपहृता से पूछताछ पर आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर, भगा ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का पता चला। इस प्रकरण में धारा 366,376 भादवि एवं 04, 06 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई है।
उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर थाना भाटापारा शहर में पदस्थ तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक विजय सिंह केसरिया एवं वर्तमान में पुलिस थाना लवन में पदस्थ द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्रवाई कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
न्यायालय किरण त्रिपाठी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीएससी भाटापारा ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया। न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 363 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 अर्थदंड, धारा 366 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 अर्थदंड, धारा 376(03) में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 अर्थदंड, धारा 06 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अपराध हेतु 10 साल का कठोर कारावास एवं 10,000 अर्थदंड का दंडादेश पारित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में एक 01-01 माह का सश्रम कारावास दिये जाने का दंडादेश भी पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा उपरोक्त अनुसार दिए गए कारावास के सभी दण्डादेश साथ-साथ भुगताए जाने संबंधी आदेश दिया गया है।