बलौदा बाजार

चेक बाउंस मामला: 6 माह व प्रतिकर भुगतान की सजा
05-Mar-2023 2:49 PM
चेक बाउंस मामला: 6 माह  व प्रतिकर भुगतान की सजा

बलौदाबाजार, 5 मार्च। बलौदाबाजार चेक बाउंस के मामले में न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बलौदाबाजार ने आरोपी दीपक बंजारे उर्फ जोजो खपराडीह को 6 माह का कारावास एवं 9.50 लाख प्रतिकर भुगतान करने की सजा सुनाया है। प्रतिकर राशि अदायगी में चूक होने पर आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास भुगतने की सजा दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादी महान मिश्रा द्वारा अभियुक्त दीपक बंजारे के विरूद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बलौदाबाजार के न्यायालय में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत परिवाद पेश कर आरोप लगाया कि आरोपी ने परिवादी को दिनांक 18.10.2021 को 8 लाख 75 हजार रूपये का चेक इलाहाबाद बैंक शाखा सुहेला जिला बलौदाबाजार का प्रदान किया था, जो आरोपी के खाता में अपर्याप्त रकम होने के कारण अनादरित हो गया। चेक बाऊंस हो जाने की सूचना निर्धारित अवधि 30 दिवस के भीतर आरोपी को भेजकर सूचना दी गई किंतु आरोपी ने चेक की राशि 8.75 लाख का भुगतान परिवादी को नहीं किया। जिसके कारण आरोपी के विरूद्ध चेक की राशि  वसूली बाबत् परिवाद पेश किया गया है। न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के गवाहों, साक्ष्य एवं तर्क श्रवण करने के पश्चात् आरोपी द्वारा अपराध कारित करना पाया गया। पश्चात् विधि में उल्लेखित प्रावधानों का अनुसरण करते हुए आरोपी को 6 माह का साधारण कारावास एवं 9.50 लाख प्रतिकर भुगतान करने तथा प्रतिकर राशि अदायगी में चूक होने पर आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास भुगताने की सजा दी गई है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने प्रकरण में पैरवी किया।
 


अन्य पोस्ट