बलौदा बाजार

शादी का झांसा दे रेप-धमकी, उम्र कैद
11-Dec-2022 7:09 PM
शादी का झांसा दे रेप-धमकी, उम्र कैद

बलौदाबाजार, 11 दिसंबर। शादी का झांसा दकरे रेप, किसी को बताने पर देता था जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 प्रकरण की प्रार्थिया द्वारा थाना भाटापारा ग्रामीण में उपस्थित होकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 मार्च 2021 को जांगड़ा के दीनानाथ निषाद से जान पहचान होने पर पर दोनों के मध्य मोबाइल से बात करते थे। उसी दौरान 11 मार्च 21 को उसने अपने साथ टोहड़ीघाट घूमाने ले गया और उसे शादी करूँगा कहकर बहला फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद एक माह बाद आरोपी पुन: उसे अपनी मोटरसाइकल से बुचीपार ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया। दिनांक 19 अगस्त 2021 को प्रात: 11 बजे आरोपी उसे तोहडीघाट घुमाकर शाम तक छोड़ दूंगा कहते हुए उसे भाटापारा के रेलवे स्टेशन ले आया और ट्रेन से उत्तरप्रदेश का टिकट कटाकर अपने साथ ट्रेन मे बैठा लिया और पेंड्रा स्टेशन पहुँचने पर पानी पीकर आ रहा हूँ बोलकर आरोपी उसे अकेले छोडक़र भाग गया।

जब वह सागर पहुँची, तब किसी तरह अपने घरवालों को सूचना देकर वह अपनी माँ के साथ घर वापस आई।

वापस आने पर आरोपी द्वारा फिर से उसे घुमाने और शारीरिक संबंध बनाने तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया जाने लगा और मारपीट भी किया गया, जिससे डर गई व कुछ दिन बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर  सिद्धार्थ बघेल एसडीओपी भाटापारा एवं भाटापारा ग्रामीण से सहायक उप निरीक्षक जीवनलाल वर्मा द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चलान माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

 विशेष न्यायाधीश किरण त्रिपाठी ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया। न्यायालय द्वारा आरोपी दीनानाथ निषाद को भादवि की धारा 363 में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रु., धारा 366 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रु. जुर्माना, धारा 376(3) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 जुर्माना, धारा 506 भाग दो में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 जुर्माना, धारा 323 में 6 माह का सश्रम कारावास व 500, पाक्सो की धारा 4, 6 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 जुर्माना तथा एसटीएससी की धारा 3(2)(ङ्क) में भी आजीवन कारावास एवं ?1000 के दंड से दंडित किया गया है।


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