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हाईकोर्ट ने नवोदय विद्यालय बस्तर की राशन आपूर्ति टेंडर पर लगाई रोक
16-Mar-2025 11:32 AM
हाईकोर्ट ने नवोदय विद्यालय बस्तर की राशन आपूर्ति टेंडर पर लगाई रोक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 मार्च। जवाहर नवोदय विद्यालय बस्तर में राशन आपूर्ति से संबंधित टेंडर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है। यह रोक उस स्थिति में लगाई गई है जब पहले से एल-वन घोषित आपूर्तिकर्ता के बावजूद नई टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

बस्तर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में राशन और अनाज की खरीदी के लिए विद्यालय प्राचार्य द्वारा 22 जून को निविदा (बिड) जारी की गई थी। इस प्रक्रिया में जगदलपुर के गोलबाजार स्थित शुक्ल एंड कंपनी ने 26 जून को आवेदन के साथ कोटेशन प्रस्तुत किया। नियमानुसार 90 दिनों के भीतर राशन आपूर्ति पूर्ण की जानी थी। न्यूनतम दर (एल-वन) होने के कारण शुक्ल एंड कंपनी को निविदा में सफल घोषित कर दिया गया।

इसके बावजूद, विद्यालय प्राचार्य ने पुनः बोली आमंत्रित करने के लिए एक नया विज्ञापन जारी कर दिया। इस दौरान, शुक्ल एंड कंपनी ने 5 लाख रुपये मूल्य का राशन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर ली थी। प्राचार्य के  निर्णय को याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

मामले पर सुनवाई के बाद, न्यायालय ने विद्यालय प्राचार्य द्वारा जारी नए विज्ञापन एवं टेंडर प्रक्रिया को विधि-विरुद्ध मानते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी।  

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