सरगुजा

शराब पीकर गाड़ी चलाने के दो मामले, चालकों पर 20 हजार जुर्माना
13-Feb-2026 8:57 PM
 शराब पीकर गाड़ी चलाने के दो मामले, चालकों पर 20 हजार जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 13 फरवरी। जिले में सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम ने शराब के नशे में वाहन चलाने वाले दो दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोनों पर कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान बजाज पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी/15/डीसी/5266 के चालक खेमलाल सिदार निवासी बालक पोड़ी, थाना कापू जिला रायगढ़ तथा एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी/15/डीजेड/2946 के चालक टिकेश्वर बीसी निवासी गुजरवार थाना लुंड्रा को ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया।

दोनों वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक चालक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

बताया गया कि यह कार्रवाई डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में की जा रही है।


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