सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 24 फरवरी। नाबालिग बालिका का अपहरण कर शादी का झांसा देकर रेप के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना वर्ष 2019 की है।
आरोपी राजू देवांगन उर्फ राहुल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम उमापुर पंडरीपानी थाना रामानुजनगर का रहने वाला है। वह 10 नवंबर 2019 को एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर रेप किया था। पीडि़ता के पिता ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने पीडि़ता को आरोपी के कब्जे से बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने पीडि़ता का बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया गया था। पीडि़ता ने आरोपी पर भगाकर ले जाने व शादी का झांसा देकर कई बार रेप करने की बात बयान में कही थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 (2) (ढ़) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कर दिया था।
इसके बाद मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। मामले की सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी पूजा जायसवाल ने आरोपी राजू देवांगन उर्फ राहुल के खिलाफ दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष की सश्रम कारावास व 3 हजार रुपए की अर्थदंड से दंडित करते हुए सजना सुनाई है, वहीं पीडि़ता को चार लाख रुपए प्रतिकार दिलाए जाने की बात कही गई है।


