सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर,19 दिसंबर। पत्रकार से गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने कांग्रेसी नेता के खिलाफ धारा 294, 506, 341 सहित अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
हालांकि पत्रकारों के द्वारा मामला दर्ज होने से पहले आईजी और एसपी से भी मुलाकात की गई थी। पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपकर मामले में अपराध दर्ज किए जाने की मांग की थी। आखिरकार आजाक थाने में आरोपी कांग्रेसी नेता के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है।
पीडि़त पत्रकार सुशील बाखला ने अपने बयान में कांग्रेसी नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह 16 दिसंबर को ग्राम चिरंगा में ग्रामीणों द्वारा एलुमिना रिफायनरी प्राइवेट लिमिटेड के विरोध की रिपोर्टिंग करने गया हुआ था। मीडिया कवरेज के दौरान शाम 5 बजे के बाद कांग्रेसी नेता मोहम्मद इरफान सिद्धकी के द्वारा फोन करके गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही साथ वहां से भाग जाने की भी धमकी दी गई।
इसकी शिकायत पीडि़त पत्रकार सुशील के द्वारा अजाक थाने में की गई थी। मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सोमवार को पत्रकार आईजी और एसपी से भी मिले और न्याय की गुहार लगाई। आखिरकार सोमवार की दोपहर तक कांग्रेस नेता इरफान सिद्दीकी के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया।


